घर बैठे ऑनलाइन करें वाहन की RC ट्रांसफर – जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

भारत में किसी भी वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) एक अनिवार्य दस्तावेज होता है। यह प्रमाणित करता है कि वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत है। जब भी वाहन बेचा जाता है, मालिक की मृत्यु होती है, या वाहन किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, तो RC को नए मालिक के नाम पर स्थानांतरित करना जरूरी होता है।

सरकार की डिजिटल सेवाओं के चलते अब RC ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।

RC ट्रांसफर क्यों जरूरी है

RC ट्रांसफर से यह सुनिश्चित होता है कि:

  • वाहन की कानूनी जिम्मेदारी नए मालिक पर जाती है
  • ट्रैफिक चालान सही व्यक्ति के नाम दर्ज होते हैं
  • बीमा और टैक्स रिकॉर्ड अपडेट रहते हैं
  • फर्जीवाड़े से बचाव होता है
  • सरकारी डेटाबेस सही रहता है

RC ट्रांसफर न कराने पर दोनों पक्षों को कानूनी परेशानी हो सकती है।


वाहन स्वामित्व ट्रांसफर के प्रकार

RC ट्रांसफर तीन मुख्य स्थितियों में किया जाता है:

  1. सामान्य बिक्री के मामले में – जब वाहन एक व्यक्ति से दूसरे को बेचा जाता है।
  2. मालिक की मृत्यु के बाद – जब वाहन कानूनी उत्तराधिकारी को मिलता है।
  3. सार्वजनिक नीलामी में खरीदा गया वाहन – सरकारी नीलामी से खरीदा गया वाहन।

RC ट्रांसफर के लिए जरूरी दस्तावेज

RC ट्रांसफर के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक होते हैं:

  • फॉर्म 29 और फॉर्म 30
  • मूल RC
  • बीमा प्रमाण पत्र
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC)
  • PAN कार्ड या फॉर्म 60
  • चेसिस और इंजन नंबर की प्रिंट कॉपी
  • जन्मतिथि प्रमाण पत्र
  • पता प्रमाण
  • खरीदार का घोषणा पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट
  • RTO से जारी NOC
  • विशेष मामलों में अतिरिक्त फॉर्म (फॉर्म 31 या 32)

ऑनलाइन RC ट्रांसफर की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

स्टेप 1: वेबसाइट पर जाएं

Parivahan e-service पोर्टल पर जाकर Vehicle Related Services चुनें।

स्टेप 2: राज्य चुनें

जिस राज्य में वाहन पंजीकृत है, उसे सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: लॉगिन या रजिस्टर करें

मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें।

स्टेप 4: वाहन विवरण भरें

वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और संबंधित RTO चुनें।

स्टेप 5: ट्रांसफर ऑप्शन चुनें

“Transfer of Ownership” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 6: जानकारी दर्ज करें

खरीदार और विक्रेता की पूरी जानकारी भरें।

स्टेप 7: जानकारी सत्यापित करें

वाहन का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। सभी डिटेल ध्यान से जांचें।

स्टेप 8: फीस का भुगतान करें

ऑनलाइन फीस जमा करें (लगभग ₹300 से ₹500 तक)।

स्टेप 9: फॉर्म सबमिट करें

सभी विवरण कन्फर्म कर आवेदन सबमिट करें।

स्टेप 10: RTO में दस्तावेज जमा करें

खरीदार और विक्रेता दोनों को हस्ताक्षरित दस्तावेज RTO में जमा करने होंगे।


RC ट्रांसफर में लगने वाला समय

यदि सभी दस्तावेज सही हों, तो RC ट्रांसफर में लगभग 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है। किसी गलती या संदेह की स्थिति में RTO दोनों पक्षों को सत्यापन के लिए बुला सकता है।


ऑनलाइन RC ट्रांसफर के फायदे

  • समय की बचत
  • पारदर्शी प्रक्रिया
  • डिजिटल भुगतान
  • कम भागदौड़
  • आसान ट्रैकिंग

वाहन की RC को ऑनलाइन ट्रांसफर करना आज के समय में एक सरल और सुरक्षित प्रक्रिया बन चुकी है। Parivahan पोर्टल के माध्यम से वाहन मालिक बिना ज्यादा परेशानी के यह कार्य कर सकते हैं। सही दस्तावेज और सही जानकारी के साथ आवेदन करने से प्रक्रिया तेज और सुगम हो जाती है।

यह डिजिटल सेवा भारत में वाहन पंजीकरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बना रही है।