होली का त्योहार पूरे देश में 14 मार्च को धूमधाम से मनाया गया, जबकि कुछ राज्यों में यह 13 और 15 मार्च को भी मनाया गया था। रंगों की मस्ती में कभी-कभी जेब में रखे नोट भी रंग या गीले हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं! ऐसे नोटों को आसानी से बदला या दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।
RBI के नियम: रंगे हुए या गीले नोटों का क्या करें?
✅ गीले नोटों को सुखाकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
✅ रंगे हुए नोटों को बैंक में बदल सकते हैं, दुकानदार मना नहीं कर सकते।
✅ नोट बदलने के लिए बैंक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेता।
कैसे करें नोटों की अदला-बदली?
💰 अपने बैंक जाएं – नजदीकी शाखा में जाकर रंगे या खराब नोटों को बदलें।
💰 एक्सचेंज लिमिट – एक बार में अधिकतम 20 नोट बदले जा सकते हैं, जिनकी कुल कीमत ₹5000 से अधिक न हो।
💰 समस्या हो रही है? – अगर बैंक नोट बदलने से इंकार करे, तो RBI हेल्पलाइन 1440 पर संपर्क करें।
नोटों से छेड़छाड़ करना अपराध है!
🚨 RBI अधिनियम 1934 की धारा 27 के तहत जानबूझकर नोट खराब करना या उनके साथ छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध है।
🚨 RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी लागू कर रखी है, जिससे नोटों की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके।
तो अगर होली की मस्ती में आपके नोट रंगीन हो गए हैं, तो इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। बैंकों के नियमों का पालन करें और बिना किसी परेशानी के अपने नोट एक्सचेंज करें!




