Digilocker Tips- डिजी लॉकर अकाउंट में ये डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते, जानिए वजह

By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय लोगो को विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यों के लिए विभिन्न दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी और यहाँ तक कि पासपोर्ट की जरूरत होती हैं। इन सभी दस्तावेज़ों की भौतिक प्रतियाँ रखना काफ़ी बोझिल हो सकता है, इस असुविधा के कारण डिजिटल दस्तावेज़ संग्रहण का चलन बढ़ गया है, भारत सरकार ने 2015 में डिजिलॉकर सेवा शुरू की। डिजिलॉकर नागरिकों को महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने में सक्षम बनाता है। आइए जानते हैं इसके बारें सम्पूर्ण जानकारी-

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डिजिलॉकर में आप कौन से दस्तावेज़ संग्रहीत नहीं कर सकते:

गैर-सरकारी दस्तावेज़: आप निजी कंपनियों से अनुबंध, व्यक्तिगत रसीदें या अनौपचारिक दस्तावेज़ जैसे व्यक्तिगत दस्तावेज़ संग्रहीत नहीं कर सकते हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी नहीं किए गए हैं।

बैंकिंग और संवेदनशील जानकारी: सुरक्षा कारणों से बैंक खाते की जानकारी, एटीएम पिन, क्रेडिट कार्ड विवरण या पासवर्ड जैसे संवेदनशील विवरण डिजिलॉकर में संग्रहीत नहीं किए जा सकते हैं।

हस्तलिखित दस्तावेज़: डिजिलॉकर हस्तलिखित दस्तावेज़ या ऐसे कागजात स्वीकार नहीं करता है जिन्हें डिजिटल रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है।

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डिजिलॉकर में आप जो दस्तावेज़ संग्रहीत कर सकते हैं:

आधार कार्ड: आपकी विशिष्ट पहचान संख्या।

पैन कार्ड: कर उद्देश्यों के लिए स्थायी खाता संख्या।

ड्राइविंग लाइसेंस: वाहन चलाने के लिए आपका आधिकारिक लाइसेंस।

वोटर आईडी: मतदान के लिए पहचान प्रमाण।

वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र: वाहन के स्वामित्व का प्रमाण।

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शैक्षणिक दस्तावेज: स्कूल प्रमाण पत्र, जैसे कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट।

संपत्ति कर रसीदें: संपत्ति कर भुगतान का रिकॉर्ड।

डिजिलॉकर आपको 1GB तक डेटा संग्रहीत करने की अनुमति देता है, जिसमें आसानी से कई दस्तावेज़ रखे जा सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे सुरक्षित हैं और किसी भी समय सुलभ हैं।

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